तीन साल पुराने दुराचार के एक मामले में अपर जनपद सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने दुराचारी को 11 साल की सजा के सुनाने के साथ ही 30 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
फ तेहपुर जिले के खखरेरू बैरी गांव निवासी नवनीत प्रताप सिंह की रिश्तेदारी पश्चिमशरीरा इलाके के जजौली गांव में है। 12 जुलाई 2014 को वह रिश्तेदारी में आया था। यहां से वह रिश्तेदार के पड़ोस में रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी को बहला-फ ुसलाकर भगा ले गया था। आरोपित युवक ने उसके साथ कई दिन तक मनमानी भी की थी। इस मामले में किशोरी के पिता ने बेटी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। केस दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई एडीजे द्वितीय की कोर्ट में चली। शासकीय अधिवक्ता घनश्याम कुमार अग्रहरि ने कुल छह गवाह प्रस्तुत किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैला सुना दिया।




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