दुर्गा पूजा, दशहरा, मोहर्रम एवं दीपावली का पर्व तथा विभिन्न राजनैतिक तथा अराजनैतिक दलों द्वारा जनपद/तहसील मु यालयों एवं अन्य स्थानों पर अपनी मांगो को लेकर धरना एवं प्रदर्शन किये जाने की संभावनाओं के परिप्रेक्ष्य में राज व्यवस्था बनाये रखने तथा जनजीवन सामान्य रखने एवं जनता को सुरक्षा प्रदान करने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है।
निषेधाज्ञा 21 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 या उसके किसी उपबंध का उल्लघन किये जाने की दशा में दोषी व्यक्ति के विरूद्ध एक पक्षीय रूप से भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। उन्होने धारा-144 के उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।




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