प्रभारी अधिकारी जिला पंचस्थानीय चुनावालय ने बताया है कि निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर आयोग द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप पर तैयार कराकर रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है। सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु व्यय की गयी धनराशि को प्रतिदिन निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज करना होगा तथा निर्वाचन व्यय लेखा की सूचना जनपद स्तर पर गठित कमेटी को प्रत्येक सप्ताह प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में तहसील स्तर पर गठित कमेटियां प्रत्याशियों द्वारा व्यय लेखा की सूचना हेतु प्रतीक आवंटन की तिथि से एक सप्ताह बाद 17 नव बर को निर्धारित की जाती है। उन्होंने यह भी बताया है कि निर्वाचन समाप्त होने के उपरान्त सभी प्रत्याशियों द्वारा तीन माह के भीतर निर्वाचन से संबंधित व्यय लेखा रजिस्टर, बाउचर सहित जिला स्तरीय कमेटी को उपलब्ध कराना होगा।




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