इलाहाबाद । अपर जिला मजिस्टेªट(नगर) रजनीश राय ने बताया है कि आगामी दिनों में संघ लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग की आफ-लाइन एवं आॅन-लाइन परीक्षा एवं अन्य विभागों की प्रतियोगी परीक्षाएं तथा ईदुज्जुहा(बकरीद) का त्योहार एवं दधिकान्दों मेला को सकुशल एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा विधि एवं शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद इलाहाबाद के शहर एवं गा्रमीण क्षेत्र में धारा 144 निषेधाज्ञा जारी की है।
यह निषेधाज्ञा दिनांक 30.07.2018 से दिनांक 23.09.2018 तक प्रभावी रहेगा। आदेश के किसी भी उपखण्ड का उल्लघंन भा0द0वि0 की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।




Add Comment