इलाहाबाद । अपर जिला मजिस्टेट (प्रशासन) विजय शंकर दुबे ने उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा-3 के अन्तर्गत नन्हे पुत्र बब्बू पासी निवासी बारा खास, थाना बारा जनपद इलाहाबाद, पारसनाथ पुत्र गुलाब निवासी ग्राम कांटी थाना घूरपुर जनपद इलाहााबद, शिवमुरत पुत्र बब्बू पासी निवासी बारा खास थाना बारा जनपद इलाहाबाद तथा राम भवन पुत्र बब्बू पासी, निवासी बारा खास थाना बारा को 24 घण्टे के अन्दर जनपद की सीमाओं को छोड़कर चले जाने का आदेश दिया है।
यह आदेश की तिथि से छः माह की अवधि तक इलाहाबाद जिले की सीमाओं में प्रवेश नहीं करेंगे तथा अपनी निष्कासन छः माह की अवधि में उ0प्र0 के जिस जनपद और जिस थाना के क्षेत्र में रहेंगे, उस क्षेत्र के थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष को उपरोक्त आदेश से अवगत करायेंगे
ज्ञातव्य है कि उपरोक्त निष्कासन किये गये व्यक्ति अपराध भा0द0वि0 के अध्याय 16,17 एवं 22 के वर्णित अपराधों के श्रेणी में आते है। इनकी आम छवि जनता के मध्य गुण्डे के रूप में है।




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