इलाहाबाद । उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग की अधिसूचना संख्या-211167/91-2018 दिनांक 03 मई, 2018 द्वारा मनोरंजन कर विभाग से सम्बन्धित आच्छादित सेवाओं के लिए लाइसेंस/अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन के निस्तारण प्रक्रिया को यथा संशोधित किया गया है।
एकल सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, सचल सिनेमा/विशेष चलचित्र प्रदर्शन, वीडियो सिनेमा, सचल वीडियो सिनेमा, स्थानीय चैनल और वीडियो लाइब्रेरी/चिप्स डाउन लोडिंग हेतु नवीन लाइसेंस की सेवाओं के लिए 30 दिन। एकल सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, सचल सिनेमा/विशेष चलचित्र प्रदर्शन, वीडियो सिनेमा, सचल वीडियो सिनेमा, स्थानीय चैनल और वीडियो लाइब्रेरी/चिप्स डान लोडिंग हेतु लाइसेंस नवीनीकरण की सेवाओं के लिए 30 दिन। चलचित्र/डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के लिए आपरेटर परमिट की सेवाओ के लिए 30 दिन। विभिन्न मनोरंजन के लिए अनुमति (लाइसेंस मनोरंजन, केबिल और डीटीएच से भिन्न) यथा आमोद पार्क/वाटर पार्क, कैबरे या फ्लोर शो, झूला, वीडियो गेम्स, कौशल के खेल, मिमिकरी, कार्निवाल, पपेट शो, अशास्त्रीय संगीत, घुड़दौड़, पूल गेम, बालिंग येले, विलियर्डस, स्नूकर के अतिरिक्त अन्य मनोरंजन की सेवाओं के लिए 30 दिन।
उपरोक्त मनोरंजन से आच्छादित सेवाओं के लाइसेंस/अनुमति हेतु विभागीय पोर्टल तथा ई-डिस्ट्रिक पोर्टल पर आॅनलाईन आवेदन किए जा सकते है।
यह जानकारी प्र0सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर, अरविन्द वर्मा ने दी है।
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