इलाहाबाद । उ0प्र0 सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की गयी है, जिसके अन्तर्गत उद्योग क्षेत्र की रू0 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की नयी सूक्ष्म इकाइयों तथा सेवा क्षेत्र की रू0 10.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की नयी इकाइयों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा।
साथ ही उपरोक्त इकाइयों को उनकी कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है। ऐसे आवेदक जिनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक हों एवं शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल उत्तीर्ण तथा किसी भी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्थान का डिफाल्टर न हो एवं राज्य सरकार /भारत सरकार की किसी भी योजना में वित्तीय अनुदान प्राप्त न किया हो, आवेदन हेतु पात्र होंगे।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में उद्यम स्थापनार्थ ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित अन्तिम तिथि 05-09-2018 के सायं तक किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, 5 नया कटरा, इलाहाबाद में जमा किया जा सकता है।
यह जानकारी उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, अजय कुमार चैरसिया ने दी है।




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