जनपद न्यायाधीश ने 14 साल पुराने हत्या के एक मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने मामले के दो अभियुक्तों को दस-दस वर्ष की सजा और जुर्माना लगाया। अदालती फैसले के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।
सैनी कोतवाली के हुजरा मजरा अ बाई बुजुर्ग गांव निवासी गयासुद्दीन को 15 अप्रैल 2003 की दोपहर लाठी और सरिया से पीट-पीटकर मरणासन्न कर दिया गया था। इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। मामले में मृतक के भाई हिदायत उल्ला ने गांव के ही मन्नान और उस्मान के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि उनसे उसकी पुरानी रंजिश थी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चली। शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार यादव ने 11 गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।




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