जेसीबी द्वारा मिट्टी खनन करने पर पुलिस विभाग द्वारा रोक लगायी जाती है, इस संबंध में जेसीबी संचालकों ने प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत करते हुये कहा है कि जेसीबी संचालकों पर यह दोहरे मापदंड क्यों है, जिस पर अतिरिक्त मजिस्टे्रट ने खनन निरीक्षक से आं या मांगी, जिसमें उन्होने कहा है कि आवश्यक प्रपत्र के बाद जेसीबी से खनन कार्य किया जा सकता है।
चायल क्षेत्र के यदुनंनद सिंह व अन्य जेसीबी मालिकों ने शासन और प्रशासन को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि मिट्टी खनन में ईट, भट्ठा व अन्य भवन निर्माण के लिये उपयोग किया जाता है, जिसमें जेसीबी द्वारा मजदूरी पर काम किया जाता है, इस संंबंध में पुलिस विभाग द्वारा खनन कार्य में बाधा पैदा करते हुये अवैध वूसली की जाती है। मामले को अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने खनन निरीक्षक राजराजन कुमार से आं या मंागी, जिसमें उन्होंने कहा है कि नियामानुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त कर मिट्टी खनन हेतु खनन अनुज्ञा के बाद ही मिट्टी खनन अनुमोदित खनन योजना के अनुसार जेसीबी अथवा हस्तचालन से किया जा सकता है। यदुनंदन सिंह का कहना है कि भू-स्वामी के अनुमति से ही खनन कार्य किया जाता है लेकिन उसमें भी बाधा उंपन्न की जाती है।
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