जनपद सत्र न्यायाधीश दिलीप सिंह यादव ने हत्या के एक मामले में फैसला सुनाया। अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। घटना वर्ष 2008 में करारी थाना क्षेत्र के मीरापुर में हुई थी।
करारी थाना क्षेत्र के मीरापुर निवासी मधईलाल की 21 अगस्त वर्ष 2008 को सुबह करीब आठ बजे गांव के ही नोखेलाल ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। नोखेलाल ने तमंचे से मधईलाल के मुंह व पीठ में गोली मारी थी। मधईलाल के बेटे राम सिंह ने करारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जनपद सत्र न्यायाधीश दिलीप सिंह यादव ने मामले में फैसला सुनाया। पहले उभय पक्षों को सुना गया। शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार यादव ने वादी समेत कुल 10 गवाहों को परीक्षित कराया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का जिला जज ने अवलोकन किया। आरोप साबित होने पर अभियुक्त नोखेलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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