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31 जुलाई तक नहीं भरा … Income Tax Returns तो देना होगा 5000 रुपये जुर्माना

नई दिल्‍ली  । इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2018 है। ऐसे में सुनिश्चित करें की आपकी ओर से फाइल की गई रिटर्न ठीक है। कई बार करदाता जल्दबाजी में कुछ गलतियां कर देते हैं जिस कारण उनकी कर देनदारी तो प्रभावित होती ही है साथ ही आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने ITR फॉर्म्स की संख्या 9 से घटाकर 7 कर दी है। रिटर्न भरते समय अब सभी टैक्सपेयर्स को अपना 12 अंकों का आधार नंबर और 28 अंकों का आधार एनरॉलमेंट नंबर भी भरना जरूरी है।

31 जुलाई तक नहीं भरा रिटर्न तो देनी होगी  पेनल्टी 

5 लाख रुपए से कम income है तो आपको 1 हजार रुपए की पेनल्टी।
5 लाख रुपए से ज्यादा income है तो 5 हजार रुपए की पेनल्टी।
यदि आप 31 दिसंबर तक फाइल नहीं करते हैं तो 10 हजार रुपए की पेनल्टी देना होगी।

कुछ करदाता नाबालिग बच्चे के नाम से निवेश करते हैं जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, बॉन्ड्स आदि। इस तरह के निवेश पर हर साल ब्याज मिलता है। लोगों को लगता है कि यह तो नाबालिग बच्चों का है, यह सोचकर ही वो आईटीआर में इसका उल्लेख नहीं करते हैं। जबकि इनकम टैक्स कानून के तहत इनका विवरण देना जरूरी होता है।

यदि आपने अपनी मेहनत की कमाई कैंसर, किडनी फेल या ऐड्स जैसी गंभीर बीमारी के इलाज पर खर्च की हो तो आपको उस पर टैक्स में राहत मिलेगी।

जल्दबाजी में आईटीआर दाखिल करते समय लोग छूट के दायरे में आने वाली चीजों के बारे में बताना भूल जाते हैं। ये आय लाभांश, इक्विटी पर हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, प्रोविडेंट फंड पर मिला ब्याज आदि होती हैं। आयकर विभाग विशेष रूप से इस तरह की आय के विवरण की मांग करता है।

यदि कोई टैक्सपेयर 40 फीसदी तक दिव्यांग है और मेडिकल अथॉरिटी की ओर से सर्टिफाइड है तो वह सेक्शन 80U के तहत 75,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं।

कई करदाता इस बात से वाकिफ नहीं होते कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स सेविंग की जा सकती है। यह धारा 80डी के तहत होती है। लोग कई बार टैक्स सेविंग डिडक्शन्स क्लेम करना भूल जाते हैं। वो सेक्शन 80टीटीओ के तहत सेविंग बैंक एकाउंट पर ब्याज, सेक्शन 80सी के तहत ट्यूशन फीस आदि पर क्लेम करने से चूक जाते हैं।

फॉर्म 26 एएस में टीडीएस जानकारियों में गलती करने से बचना चाहिए। गलती के चलते अतिरिक्त कर देनदारी बन जाती है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले अपना फॉर्म 26 एएस जरूर चेक कर लें। इससे आप आगे होने वाली दिक्कतों से बच सकते हैं।

होम लोन लेने वाले लोगों को यह जानकारी बहुत कम लोगों को होती है कि इस लोन के लिए चुकाई जाने वाली प्रॉसेसिंग फीस को भी सेक्शन 24 के तहत क्लेम किया जा सकता है।

सेविंग अकाउंट में जमा बैलेंस पर हर तिमाही में सेक्शन 80TTA के तहत 10,000 रुपये तक के ब्याज पर आपको आयकर में छूट मिलती है।

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