इलाहाबाद । जिलाधिकारी सुहास एल0वाई0 ने समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को आंगनवाड़ी केन्द्रों पर लाभार्थिंयों को अनुपूरक पोषाहार का वितरण करने, पोषाहार का दुरूपयोग रोकने एवं मानक के अनुरूप निरीक्षण करने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है।
अनुपूरक पोषाहार परियोजना कार्यालय में प्राप्त होने पर अनुपूरक पुष्टाहार का अंकन भण्डार पंजिका में तिथिवार मात्रा सहित किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये चालान पर भी स्टाक पंजिका की पृष्ठ संख्या/दिनांक का अंकन किया जायेगा। भण्डार प्रभारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी का चालान पर नाम, पदनाम की मोहर लगाकर हस्ताक्षर किया जायेगा। परियोजना स्तर पर आपूर्ति प्राप्त होने पर भौतिक सत्यापन किया जायेगा। सम्बन्धित उपजिलाधिकारी /खण्ड विकास अधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा आपूर्तित पोषाहार का भौतिक सत्यापन किया जायेगा तथा सत्यापन का अंकन परियोजना कार्यालय पर रक्षित स्टाक पंजिका पर करेगें।
पोषाहार प्राप्ति की सूचना आंगनवाड़ी कार्यकत्री को दी जायेगी। परियोजना कार्यालय/गोदाम से आंगनवाड़ी केन्द्रों को अनुपूरक पोषाहार निर्गत करने से पूर्व भण्डार प्रभारी बैग पर सम्बन्धित आंगनवाड़ी केन्द्र का कोड नम्बर अनिवार्य रूप से बड़े अंकों में अमिट मार्कर पेन से अंकित करेगा और बाल विकास परियोजना अधिकारी का कोड अंकित किये बिना अनुपूरक पोषाहार निर्गत नहीं किया जाये। उत्पादक फर्म/कम्पनी द्वार जिस तिथि को बाल विकास परियोजना अधिकारी गोदाम पर पोषाहार उपलब्ध कराया जायेगा उस तिथि से 07 दिन के अन्दर स्वयं के संसाधनों उपलब्ध करायी गयी पोषाहार रसीद तथा रूट चार्ट के अनुसार बाल विकास परियोजना की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। बाल विकास परियोजना के गोदाम से आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार भेजने हेतु उत्पादक फर्म/कम्पनी के प्रतिनिधि को निदेशालय द्वारा चार प्रतियों में उपलब्ध करायी गयी रसीद पर प्रविष्टियां अंकित करने के उपरान्त कार्यालय प्रति को रखते हुए तीन प्रतियां उपलब्ध करायी जायेगी जिसमें प्रथम प्रति आपूर्तिकर्ता के तथा दूसरी प्रति बाल विकास परियोजना अधिकारी की प्राप्ति रसीद तथा तीसरी प्रति आंगनवाड़ी कार्यकत्री की होगी जिसे बाल विकास परियोजना अधिकारी की प्रति तथा आपूर्तिकर्ता की प्रति पर प्राप्ति स्वरूप आंगनवाड़ी की प्रति आंगनवाड़ी कार्यकत्री को उपलब्ध करायी जायेगी जिसमें से बाल विकास परियोजना कार्यालय की प्रति बाल विकास परियोजना अधिकारी को वापस की जायेगी जिससे उत्पादक फर्म/कम्पनी को आंगनवाड़ी केन्द्रों तक आपूर्ति हेतु जारी की गयी पोषाहार की मात्रा का शत-प्रतिशत मिलान किया जायेगा। उत्पादक फर्म/कम्पनी द्वारा प्रत्येक अनुपूरक पोषाहार के प्रत्येक उत्पाद की आंगनवाड़ी केन्द्र तक आपूर्ति उत्पाद की 50 प्रतिशत सेल्फ लाईफ के भीतर करना आवश्यक होगा अन्यथा अनुबन्ध के अनुसार कटौती सुनिश्चित की जायेगी। उत्पादक फर्म/कम्पनी द्वारा आपूर्तित पोषाहार के बैग/पैकेट निर्धारित वजन से कम प्राप्त होता है अथवा निर्धारित मानक के अनुरूप नही है तो आंगनवाड़ी कार्यकत्री/बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा तत्काल जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को इसकी सूचना देगे। निदेशालय स्तर पर अनुबन्ध/निविदा शर्तों के अनुरूप कटौती की जायेगी।
जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उत्पादक फर्म/कम्पनियों की उत्पादक इकाई से बाल विकास परियोजना कार्यालय के गोदाम से आंगनवाड़ी केन्द्रों तक पोषाहार की आपूर्ति का समय≤ पर स्वयं आकस्मिक निरीक्षण करेगें तथा यह सुनिश्चित करेगे कि पोषाहार परियोजना कार्यालय तक प्रत्येक दशा में निर्धारित मात्रा के अनुसार पहुंच जाये। पोषाहार की आपूर्ति में उत्पादक फर्म/कम्पनी के प्रतिनिधि अथवा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा आपूर्ति में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने अथवा पोषाहार की समुचित मात्रा के न पहुंचने आदि का निरीक्षण करेगें तथा अपनी निरीक्षण आख्या ऐसे कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरू0 कार्यवाही हेतु निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं जिलाधिकारी के संज्ञान में लायेगें। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा इस प्रकार का आकस्मिक निरीक्षण माह में कम से कम 10 दिन तथा प्रतिदिन 04 अवश्य किया जायेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकत्री की स्टाॅक पंजिका तथा परियोजना कार्यालय की पोषाहार प्राप्ति रसीद का विशेष रूप से सत्यापन किया जायेगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा उत्पादक फर्म/कम्पनी के प्रतिनिधि को परियोजना गोदाम से पोषाहार निर्गत करने के उपरान्त माह में आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों का 15 दिन तथा प्रतिदिन 04 निरीक्षण किया जायेगा तथा पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में अपनी निरीक्षण आख्या जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
निरीक्षण की कार्यवाही पोषाहार के उठान की अवधि में प्रतिदिन 02 ही की जायेगी। मुख्य सेविका द्वारा बाल विकास परियोजना कार्यालय पर पोषाहार उठान के समय उपस्थित रहकर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने सेक्टर की आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के पोषाहार का उठान कराया जायेगा तथा प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर पोषाहार पहुंचने का शत-प्रतिशत सत्यापन प्रतिमाह किया जायेगा जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकत्री के स्टाॅक पंजिका, परियोजना कार्यालय से प्राप्त रसीद का मिलान अवश्य किया जायेगा तथा स्टाॅक पंजिका पर तिथि एवं मोहर सहित हस्ताक्षर किया जाये।
जिलाधिकारी ने कहा कि पोषाहार प्राप्ति व वितरण की निर्धारित प्रणाली एवं निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे ताकि पोषाहार का दुरूपयोग किसी भी स्तर पर न हो सके तथा समस्त लाभार्थीं विभागीय लाभों व सेवाओं से लाभान्वित हो सके। साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/मुख्य सेविका द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप आंगनवाड़ी केन्द्र का भ्रमण व निरीक्षण/प्रभावी पर्यवेक्षण करते हुए आंगनवाड़ी केन्द्रों को समय से खुलवाने, केन्द्रों पर पोषाहार का भौतिक सत्यापन व लाभार्थिंयों को पोषाहार वितरण कराना सुनिश्चित करें। कार्यवाही की स्थिति की सूचना संकलित करते हुए प्रत्येक माह जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराना सुनिश्चित करें। आंगनवाड़ी केन्द्र बन्द पाये जाने, पोषाहार का वितरण वास्तविक लाभार्थिंयों को न किये जाने, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी व मुख्य सेविकाओं द्वारा मानक के अनुरूप निरीक्षण व सत्यापन की कार्यवाही न किये जाने व पोषाहार का दुरूपयोग पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी/मुख्य सेविका का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
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