इलाहाबाद । जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया है कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित ‘‘पण्डित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना’’ हेतु जनपद इलाहाबाद के शहरी/टाउन एरिया क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनूसचित जाति के व्यक्तियों के आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते है।
स्वतः रोजगार योजना में रूपये 0.50 लाख से रू0 15.00 लाख तक की योजनाओं में बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान करायी जाती है। व्यवसाय हेतु लघु डेरी फार्म, रेडीमेड गार्मेण्ट, कम्प्यूटर हार्डवेयर, मेडिकल स्टोर शाप, बेकरी एवं मिठाई दुकान आदि योजनाएं सम्मिलित हैं शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की वार्षिक आय रूपये 56460/ से अधिक न हो, एवं ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थिंयों की आय रूपये 46080.00 से अधिक न हो।
जाति प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो। नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना में रू0 78000.00 की धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। जिसमें रू0 10000.00 अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। दुकान निर्माण हेतु लाभार्थीं की नगरीय/व्यवसायिक स्थल पर अपनी स्वयं की 13.32 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि होनी चाहिए। अतः शहरी क्षेत्र एवं टाउन एनिरया के अभ्यर्थीं आवेदन-पत्र हेतु सादे कागज पर अपना नाम, पिता का नाम, पूर्ण पता, योजना का नाम, योजना की लागत, अंकित करते हुए जाति, आय, निवास प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करते हुए पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा करते हुए आवेदन कर सकते है।
आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय, कक्ष संख्या- 82 विकास भवन, इलाहाबाद में दिनांक 29.08.2018 तक जमा कर सकते है। शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र निगम की वेबसाइट पर भी अपलोड कर सकते है। शहरी/टाउन एरिया में निवास करने वाले लाभार्थिंयों का साक्षात्कार दिनांक 30.08.2018 को 12.00 बजे पूर्वाह्न में जिला समाज कल्याण अधिकारी के कक्ष संख्या 83 में होगा। सभी अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ कार्यालय में साक्षात्कार हेतु उपस्थित हों।




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