कौशाम्बी ।पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र की एक किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले की अपर जनपद सत्र न्यायाधीश प्रथम सीताराम वर्मा ने सुनवाई की सुनवाई के बाद तांत्रिक को 10 वर्ष कैद और ₹30000 के जुर्माना की सजा सुनाई ।
पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी अप्रैल वर्ष 2017 में इलाहाबाद खुल्दाबाद स्थित एक मजरा में तांत्रिक समीर बाबा से झाड़-फूंक कराने जाती थी 15 अप्रैल 2017 को किशोरी घर से झाड़-फूंक के लिए निकली थी लेकिन वह घर नहीं लौटी इस पर परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी किशोरी के ना मिलने पर परिजनों ने आरोपी तांत्रिक के खिलाफ पूरा मुक्ति पुलिस से तांत्रिक के खिलाफ शिकायत कर दी पुलिस ने छानबीन शुरू की और महीना भर केअंदर किशोरी को मनौरी रेलवे स्टेशन के पास से बरामद कर लिया ।
किशोरी की निशानदेही पर पुलिस ने तांत्रिक को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया मामला अपर जिला सत्र न्यायधीश प्रथम सीताराम वर्मा की अदालत में चला जहां अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता तीर्थ सिंह की दलील एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अदालत नेतांत्रिक को किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म की मामले में दोषी पाया बाद कोर्ट ने तांत्रिक को 10 वर्ष की कैद और ₹30000 का जुर्माना की सजा सुनाई ।
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