अपर जिला मजिस्टे्रट राकेश कुमार श्रीवास्तव ने नवरात्रि, दशहरा एवं मोहर्रम पर्व को शान्तिपूर्ण ढंग से संपन्न कराये जाने हेतु निर्देशित किया है कि कार्यक्रम स्थल एवं रास्ते आदि में डीजे बजाना पूर्णतय: प्रतिबन्धित रहेगा।
उन्होने कहा है कि मार्गों पर झण्डे नहीं लगाये जायेंगे, पंडाल में साउण्ड सिस्टम लगाये जाने के पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है तथा अनुमति प्रार्थना पत्र में सं या का भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है। पंडाल अथवा कार्यक्रम स्थल के अन्दर की साफ -सफ ाई की जि मेदारी पंाच सदस्यीय कमेटी होगी तथा पंडाल अथवा कार्यक्रम स्थल के बाहर साफ -सफ ाई प्रशासन के द्वारा करायी जायेगी। उन्होने यह भी कहा है कि अश्लील गाने नहीं बजेगें केवल भजन से संबंधित गाने बजाये जाने की अनुमति होगी। अपर जिला अधिकारी ने यह भी निर्देशित किया है कि सभी मूर्ति स्थापना से संबंधित व ताजियादार अपनी पांच सदस्यीय कमेटी की अनुमति पुलिस एवं प्रशासन से लेंगे। उन्होने कहा है कि जुलूस एक बार प्रार भ होने के पश्चात रास्ते में नहीं रूकेगा।
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