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बड़े घर भी होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के दायरे में, मिलेगी सब्सिडी

नई दिल्ली । कैबिनेट ने उन घरों के कारपेट एरिया में इजाफा करने को मंजूरी दे दी है जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए इक्विटी लिंक्ड स्कीम के दायरे में आते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी श्रेणियों के लिए घर का एरिया अलग अलग निर्धारित है, जिसमें से कारपेट एरिया सबसे प्रमुख है और सुपर एरिया के मुद्दे को अभी देखा जाना है।

क्या है एरिया का गणित: मध्य आय वर्ग-I (MIG I) के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए वर्तमान समय में कारपेट एरिया 90 वर्गमीटर (968.752 वर्गफीट) का है, जिसे बढ़ाकर 120 वर्गमीटर कर दिया गया है। वहीं MIG II श्रेणी के लिए यह दायरा जो 110 वर्गमीटर का है उसे बढ़ाकर 150 वर्गमीटर किया जाना है। ये नए बदलाव 1 जनवरी 2017 से लागू होंगे।

वहीं आर्थिक रुप से अक्षम लोगों के लिए और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए (इस श्रेणी में) 30 वर्ग मीटर (कारपेट एरिया) की सीमा केवल 4 महानगर क्षेत्र की नगरपालिका सीमा के भीतर लागू होगी। इसमें मेट्रो के आस-पास के क्षेत्र (परिधीय क्षेत्रों) भी शामिल होंगे। हालांकि, यह सीमा एक समान होगी।

आपको बता दें कि चाहरदीवारी के भीतर के एरिया को कारपेट एरिया कहा जाता है, वही एरिया जहां कारपेट बिछाया जा सके। इस क्षेत्र में आंतरिक दीवारों की मोटाई शामिल नहीं है। अगर आप बाहरी दीवारों, बालकनी और अन्य सामान्य क्षेत्रों को जोड़ते हैं, तो यह बिल्ट-अप क्षेत्र बन जाता है।

150 वर्गमीटर का कारपेट एरिया उस घर में होता है जिसमें करीब 2150 वर्गफीट का बिल्टअप एरिया होता है, यह करीब 25 फीसद या उससे ज्यादा भी हो सकता है। एक थ्री बीएचके प्लस स्टडी आपको कई स्थानों पर व्यवहारिक लग सकती है। इस नए कदम से अब शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कई लोगों के लिए किफायती आवास योजना सुलभ हो गई है।

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