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क्या आप जानते हैं पी एफ खाते पर मिलने वाले इन फायदों के बारे में

 

नई दिल्ली । नौकरीपेशा लोगों की सैलरी से एक निश्चित राशि नियोक्ता की ओर से पीएफ के एवज में काटी जाती है जिसे कंपनियां नियमित आधार पर ईपीएफओ कार्यालय में जमा करवाती रहती हैं। पीएफ खाते में जमा राशि पर अच्छा खासा ब्याज मुहैया करवाया जाता है। लेकिन इस ब्याज के अलावा भी पीएफ खाते से काफी सारे फायदे मिलते हैं।

नौकरी न रहने पर भी फायदा देता है पीएफ खाता: 

ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका पीएफ खाता आपको सिर्फ नौकरी रहने तक ही फायदा नहीं देता है बल्कि आपके रिटायरमेंट के बाद भी यह आपको फायदा देता रहता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) एक्ट के तहत कर्मचारी को बेसिक सैलरी प्लस DA का 12 फीसद पीएफ अकाउंट में जाता है। वहीं, कंपनी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12 फीसद का योगदान करती है।

कंपनी के 12 फीसद योगदान में से 3.67 फीसद कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जाता है और बाकी का 8.33 फीसद हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम में जाता है। रिटायरमेंट के बाद इस राशि पर आपको 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाती है।

एक्टिव न रहने वाले खातों पर भी मिलता है फायदा:
आमतौर पर माना जाता है कि पीएफ खाता एक्टिव रहने पर ही उसमें मौजूद राशि पर ब्याज मिलता है जबकि पूरी तरह से ऐसा नहीं है। पीएफ खाता धारकों के नॉन एक्टिव यानी निष्क्रिय पड़े खातों पर भी ब्यारज मिलता है।
यानी अगर आपका पीएफ खाता 3 साल से अधिक समय से निष्क्रिय है तो भी आपको ब्याज मिलता रहेगा। हालांकि 5 साल से अधिक समय खाते के लगातार निष्क्रिय रहने पर इसमें से पैसा नि‍कालने पर टैक्स देना होगा।

 ये डाक्युमेंट्स न जमा किया  तो नहीं निकाल पाएंगे  पी एफ  का पैसा

प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) विदड्रॉल के नियमों में बदलाव किए गए हैं। अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यभ हैं तो आपको पीएफ निकासी के लिए अपनी निजी जानकारियों के जुड़े तमाम डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। आपको इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी देनी होगी। यानी अब अगर आप ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे तो आप अपने पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकेंगे। जानिए आपको पीएफ निकासी के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे।

अब देनी होगी UAN की फोटोकॉपी:

अगर आप पीएफ निकासी के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ यूनीवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन की फोटो कॉपी जरूर रखें। क्योंकि इसकी एक कॉपी आपको निकासी फॉर्म के साथ जमा करानी होगी। बदले हुए नियमों के मुताबिक अब सिर्फ यूएएन नंबर देने भर से काम नहीं चलेगा।

आधार की कॉपी देना भी होगा जरूरी:

यूएएन नंबर की फोटो कॉपी के साथ साथ आधारकार्ड की फोटोकॉपी भी जमा करानी होगी। यहां अब यहां पर भी सिर्फ आधार नंबर देने भर से काम नहीं चलेगा। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्यन निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ और पेंशन से जुड़े फायदे लेने के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी (जरूरी) कर दिया है।

पैन कार्ड की फोटोकॉपी भी जरूरी:

यूएन नंबर और आधार कार्ड के साथ साथ पीएफ विद्ड्रॉल के लिए आपको परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड की फोटोकॉपी भी देनी होगी। पहले के नियमों के मुताबिक विद्ड्रॉल फार्म में पैन नंबर भरने से ही काम हो जाता था लेकिन अब आपको इसकी एक फोटो कॉपी जमा करानी ही होगी।

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