नई दिल्ली । सरकार ने नए उद्यमियों को राहत देने की पहल की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिकारियों से कहा है कि बकाया कर वसूली के लिए स्टार्टअप्स के खिलाफ ज्यादा सख्ती ना दिखाएं। हाल में एंजल टैक्स को लेकर सरकार को कई शिकायतें मिली हैं।
सीबीडीटी ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सकरुलर जारी किया है। सीबीडीटी ने कहा, हाल के दिनों में सामने आया है कि कुछ ऐसे स्टार्टअप्स, जिन्होंने अपने विशेष आइडिया के दम पर सही तरीके से निवेश जुटाया है, उन पर आयकर कानून का एक विशेष प्रावधान लागू किया गया है।
इस मामले में बकाए की वसूली के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा। बोर्ड ने अधिकारियों को इस संदर्भ में आई शिकायतों को 31 मार्च तक सुलझाने का निर्देश भी दिया है। बोर्ड के इस निर्देश से नए उद्यमियों को एंजल टैक्स के मुद्दे को सुलझाने में मदद मिलेगी।
एंजल टैक्स प्रावधान के तहत नई और इनोवेटिव आइडिया के आधार पर शुरू की गई कंपनियों को विशेष परिस्थितियों में बाहरी निवेशकों के मिले निवेश पर टैक्स देना होता है। टैक्स की गणना शेयरों की फेयर मार्केट वैल्यू के आधार पर की जाती है। उद्यमियों ने प्रावधानों में स्पष्टता नहीं होने की शिकायतें की हैं। इन पर छूट की मांग भी उठती रही है।
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